भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 6/102 / 170
102दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 515स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दवे व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं ।
दृष्टांत
क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए कपास के परिदान किए जाने पर संदाय किया जाएगा । उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा । क और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह ग के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा ।
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