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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 6/130 / 570

122भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 23स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई [भारत सरकार] के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह [आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा [और जुर्माने से भी दंडनीय होगा] ।

संशोधन टिप्पणियां

  1. 1955 के अधिनियम सं० 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “क्वीन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  3. 1921 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा “और उसकी समस्त संपत्ति समपहृत कर ली जाएगी” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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