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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 7/140 / 570

131विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 25स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई [भारत सरकार] की सेना, [नौसेना या वायुसेना] के किसी आफिसर, सैनिक, [नौसैनिक या वायुसैनिक] द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे आफिसर, सैनिक, [नौसैनिक या वायुसैनिक] को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह [आजीवन कारावास] से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

[स्पष्टीकरण—इस धारा में “आफिसर”, [“सैनिक”, [“नौसैनिक”] और “वायुसैनिक”] शब्दों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है, जो यथास्थिति, [आर्मी ऐक्ट, [सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46)], [नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934 (1934 का 34)], *** [एअर फोर्स ऐक्ट या [वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45)]] के अध्यधीन हो]।]

संशोधन टिप्पणियां

  1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “क्वीन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  2. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “या नौसेना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  3. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “या नौसैनिक” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  4. 1955 के अधिनियम सं० 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  5. 1870 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।
  6. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “और सैनिक” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  7. 1934 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
  8. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 और अनुसूची 1 द्वारा “हर मेजेस्टी की सेना सुशासन के लिए युद्ध नियमों या 1869 के अधिनियम सं० 5 में अन्तर्विष्ट युद्ध नियमों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  9. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भारतीय सेना अधिनियम, 1911” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  10. अब नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) देखिए ।
  11. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “वह अधिनियम द्वारा उपान्तरित” शब्दों का लोप किया गया ।
  12. 1932 के अधिनियम सं० 14 की धारा 130 और अनुसूची द्वारा “या वायु सेना अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  13. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भारतीय वायु सेना अधिनियम, 1932” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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