भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 14/323 / 570
294अश्लील कार्य और गाने
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यह धारा बदल दी गई है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।
जो कोई—
(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा
(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।]
संशोधन टिप्पणियां
- 1895 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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