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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 10/179 / 358

179कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग मे लाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 81स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, उसे आयात करता है या निर्यात करता है या किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है या परिदत्त करता है या क्रय करता है या प्राप्त करता है या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करता है या असली के रूप में उपयोग करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

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