भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 10/185 / 358
185स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 82स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी स्टाम्प पर से उस चिह्न को छीलकर मिटाता है या हटाता है, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छपित है या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिह्न मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या व्ययनित करता है, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचता है या व्ययनित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।