भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 10/180 / 358
180कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 81स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टांप, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से या उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जा सके, अपने कब्जे में रखता है तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण—यदि कोई व्यक्ति कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टांप, करेंसी-नोट या बैंक नोट के कब्जे को विधिपूर्ण स्रोत से होना स्थापित कर देता है, तो यह इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करेगा ।
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