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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 10/181 / 358

181सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 81स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी मशीनरी, डाई या उपकरण या सामग्री का उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टांप, करेंसी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाता है, या ढ़ालता है, या बनाने या ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, या क्रय करता है या विक्रय करता है, या व्यनित करता है या उसके कब्जे में है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

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