भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 10/188 / 358
188टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 83स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
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