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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 10/187 / 358

187टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 83स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करता है, या उस कार्य का लोप करता है, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है कि उस टकसाल से जारी कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

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