भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 18/346 / 358
346क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 144स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करता है, नष्ट करता है, विरूपित करता है या उसमें कुछ जोड़ता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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