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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 18/349 / 358

349कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 145स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी माल या चीजों को, स्वयं उन पर या किसी ऐसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र पर, जिसमें ऐसा माल रखा हो, कोई कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न लगा हुआ या छपा हुआ होते हुए, बेचता है या बेचने के लिए अभिदर्शित करता है या अपने कब्जे में रखता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि—

(क) इस धारा के विरुद्ध अपराध न करने की सब युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरतते हुए, चिह्न के असलीपन के सम्बन्ध में संदेह करने के लिए उसके पास कोई कारण अधिकथित अपराध करते समय नहीं था; तथा

(ख) अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर, उसने उन व्यक्तियों के विषय में, जिनसे उसने ऐसा माल या चीजें अभिप्राप्त की थीं, वह सब जानकारी दे दी थी, जो उसकी शक्ति में थी; या

(ग) अन्यथा उसने निर्दोषितापूर्वक कार्य किया था,

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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