भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 2/10 / 531
10मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 161स्रोत
(1) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा ।
(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी, जिसका उच्च न्यायालय निदेश दें ।
(3) उच्च न्यायालय, आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा ।
(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा, जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
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