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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 2/19 / 531

19सहायक लोक अभियोजक

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 165स्रोत

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार को चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात्, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है :

परंतु कोई पुलिस अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा,—

(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके संबंध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है; या

(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है ।

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