भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 2/7 / 531
7प्रादेशिक खंड
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 159–160स्रोत
(1) प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा ।
(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी ।
(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी ।
(4) किसी राज्य में, इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे ।
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