भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 2/12 / 531
12न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 162स्रोत
(1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन क्रमशः उनमें विनिहित की जाएं :
परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जिसके लिए वह स्थापित किया गया है, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा ।
(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा, जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा ।
(3) जहां धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के, जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठकें करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले, यथास्थिति, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है ।
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