भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 2/14 / 531
14कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 162–163स्रोत
(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी ।
(2) राज्य सरकार, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।
(3) जब कभी, किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप, कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक, क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित की जाएं ।
(4) राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकेगी और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार किसी उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा ।
(5) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
(6) इस धारा की कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी ।
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