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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 2/24 / 570

24“बेईमानी से”

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 5स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को “बेईमानी से” करता है, यह कहा जाता है ।

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