भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 7/120 / 170
120बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 520स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दभारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस महिला की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी महिला न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी ।
स्पष्टीकरण—इस धारा में, “मैथुन” से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा ।
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