भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 34/466 / 531
466निकल भागे सिद्धदोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 352स्रोत
(1) जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरन्त प्रभावी हो जाएगा ।
(2) जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब,—
(क) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का हो जिसे ऐसा सिद्धदोष, जब वह निकल भागा था, तब भोग रहा था तो नया दंडादेश तुरन्त प्रभावी हो जाएगा ;
(ख) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का न हो जिसे ऐसा सिद्धदोष, जब वह निकल भागा था तब; भोग रहा था, तो नया दंडादेश, उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात् प्रभावी होगा, जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है ।
(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कठिन कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतर किस्म का समझा जाएगा ।
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