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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 34/477 / 531

477कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से सहमति के पश्चात् कार्य करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 356स्रोत

(1) किसी दंडादेश का परिहार करने या उसके लघुकरण करने के बारे में धारा 473 और धारा 474 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस दशा में, जब दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए है,—

(क) जो इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था ; या

(ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्ग्रस्त है ; या

(ग) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था,

केन्द्रीय सरकार की सहमति के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(2) जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिनमें से कुछ उन विषयों से संबंधित हैं, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे पृथक्-पृथक् अवधि के कारावास का, जो साथ-साथ भोगा जाना है, दंडादेश दिया गया है, उसके संबंध में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश प्रभावी तभी होगा, जब ऐसे विषयों के बारे में, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में ऐसे दंडादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है ।

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