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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/308 / 531

308साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 287स्रोत

अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा या जब उसकी वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी गई हो तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधन द्वारा लिया गया साक्ष्य भी है :

परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की महिला का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “अभियुक्त” के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत अध्याय 9 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है ।

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