भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/322 / 531
322पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 290–291स्रोत
(1) इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार, जिसमें कमीशन जारी किया गया है, अपने-अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवाद्यक से सुसंगत समझता है और उस मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के लिए, जिसे कमीशन निदेशित किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे ।
(2) कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता द्वारा, या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा और उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा ।
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