भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/336 / 531
336कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 295स्रोत
जहां लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए तात्पर्यित है, और—
(i) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, या तो स्थानांतरित, सेवानिवृत हो जाता है या मर जाता है; या
(ii) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, पाया नहीं जा सकता है या अभिसाक्ष्य देने के लिए असमर्थ है; या
(iii) ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी जो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही करने में विलंब करते हैं, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है,
तो न्यायालय, ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उतरजीवी अधिकारी, जो ऐसे अभिसाक्ष्य के समय पर पद धारण किए हुए हैं, की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा :
परन्तु किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाहियों के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस पर विवाद नहीं किया गया है:
परन्तु यह और कि ऐसे उत्तरवर्ती लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के अभिसाक्ष्य को श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
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