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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/329 / 531

329कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टे

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 293स्रोत

(1) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी ।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा ।

(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय ने उसे स्वयं उपस्थित होने के लिए स्पष्ट रूप से निदेश दिया है, वह अपने साथ काम करने वाले किसी उत्तरदायी अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा, यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है ।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है, अर्थात् :—

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक ;

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ;

(ग) निदेशक अंगुली-छाप ब्यूरो ;

(घ) निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बई ;:

(ङ) किसी केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला या किसी राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक :

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी ;

(छ) कोई अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट या प्रमाणित किया गया हो ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।