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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/326 / 531

326चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 291–292स्रोत

(1) अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया, किसी सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है ।

(2) यदि न्यायालय यह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर वह ऐसे किसी अभिसाक्षी को उसके अभिसाक्ष्य की विषयवस्तु के बारे में समन कर सकता है और उसकी परीक्षा करेगा ।

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