भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/311 / 531
311सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 288स्रोत
(1) सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे-जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा, या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा ।
(2) ऐसा साक्ष्य साधारणतया वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा किन्तु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है ।
(3) ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा ।
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