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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 25/313 / 531

313ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 288स्रोत

(1) धारा 310 या धारा 311 के अधीन जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य पूरा होता जाता है, तो यदि अभियुक्त उपस्थित हो तो उसकी, या यदि वह अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो, तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सही किया जाएगा ।

(2) यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग के सही होने से उस समय इंकार करता है जब वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को ठीक करने के स्थान पर उस पर साक्षी द्वारा उस बाबत की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख सकता है और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ेगा जैसी वह आवश्यक समझे ।

(3) यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से भिन्न भाषा में है जिसमें वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है तो, उसे ऐसे अभिलेख का निर्वचन उस भाषा में जिसमें वह दिया गया था या उस भाषा में जिसे वह समझता हो, सुनाया जाएगा ।

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