भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 35/481 / 531
481अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा के लिए जमानत
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 360स्रोत
(1) विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व, यथास्थिति, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब उच्चतर न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका के संबंध में सूचना जारी करे, तो वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे और ऐसे बंधपत्र छह मास तक प्रभावी रहेंगे ।
(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपस्थित होने में असफल रहता है तो बंधपत्र जब्त हो जाएगा और धारा 491 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।