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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 35/489 / 531

489प्रतिभुओं का उन्मोचन

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 362–363स्रोत

(1) जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की उपस्थिति और उपसंजात के लिए प्रतिभुओं में से सब या कोई बंधपत्र के या तो पूर्णतया या वहां तक, जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेंगे ।

(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा कि ऐसे छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए ।

(3) वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने पर या उसके स्वेच्छया अभ्यर्पण करने पर, मजिस्ट्रेट बंधपत्र के या तो पूर्णतया या, वहां तक, जहां तक कि वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने का निदेश देगा और ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह अन्य पर्याप्त प्रतिभू दे और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा ।

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