भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 35/488 / 531
488जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 362स्रोत
यदि भूल, कपट के कारण या अन्यथा से अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए गए हैं या यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो न्यायालय यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभू देने का आदेश दे सकेगा और उसके ऐसा करने में असफल रहने पर उसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा ।
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