भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 9/125 / 170
125साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 521स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिह्नों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा; किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिह्न खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा :
परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ।
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