भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 9/131 / 170
131अपराधों के करने के बारे में सूचना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 522स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दकोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई सूचना कब मिली और किसी भी राजस्व अधिकारी को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई सूचना कब मिली ।
स्पष्टीकरण—इस धारा में “राजस्व अधिकारी” से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या उसके बारे में नियोजित अधिकारी अभिप्रेत है ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।