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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 9/135 / 170

135जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 524स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति सम्बन्धी अपने हक विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका प्रस्तुतीकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के प्रस्तुतीकरण की वांछा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें प्रस्तुत करने का लिखित करार न कर लिया हो ।

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