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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 9/136 / 170

136ऐसे दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, प्रस्तुत करने से इंकार कर सकता था

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 524स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में के ऐसे दस्तावेजों या अपने नियंत्रण वाले इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए जिनको प्रस्तुत करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते, प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उन्हें प्रस्तुत करने के लिए सहमति नहीं देता ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।