नई–पुरानी धाराmanzill.com
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 9/133 / 170

133स्वेच्छया साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अभित्यक्त नहीं होना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 523स्रोत

पुराना कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए से मिलान जल्द

यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 132 में वर्णित है, सम्मति दे दी है, और यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी अधिवक्ता को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है, केवल तभी समझा जाएगा, जब वह ऐसे अधिवक्ता से उन बातों के बारे में प्रश्न करे, जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वतंत्र नहीं होता ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।