भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023/अध्याय 9/134 / 170
134विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 524स्रोत
पुराना कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
आईईए से मिलान जल्दकोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत न कर दे; ऐसे प्रस्तुत करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को जो उसने दी हैं, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं ।
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