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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 13/206 / 358

206समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 90स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, —

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;

(ख) समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए, या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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