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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 13/221 / 358

221लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 95स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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