भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 13/218 / 358
218लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 94–95स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति को ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है कि वह ऐसा लोक सेवक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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