भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 13/211 / 358
211सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 92स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर ऐसी सूचना या जानकारी देने का साशय लोप करता है,—
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ख) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी, किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ग) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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