भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/274 / 358
274विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 111स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करता है कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में हानिकर बन जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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