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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/275 / 358

275हानिकर खाद्य या पेय का विक्रय

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 111स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो हानिकर बना दी गई हो, या हो गई हो, या खाने-पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में हानिकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचता है, या बेचने की प्रस्थापना करता है या बेचने के लिए अभिदर्शित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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