भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/279 / 358
279लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 112स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या गंदा करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह साधारण तौर पर उपयोग में आता है, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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