भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/284 / 358
284असुरक्षित या अतिभारित जलयान से भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 112स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब ले जाता है, या ले जाने देता है, जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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