भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/293 / 358
293न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 114स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति करता है, या उसे चालू रखता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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