भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/289 / 358
289मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 113स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी मशीनरी से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, या अपने कब्जे में की या अपनी देख-रेख के अधीन की किसी मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करने का जो, ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी अभिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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