भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/282 / 358
282जलयान का उतावलेपन से चलाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 112स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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