भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 15/295 / 358
295शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 115स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी शिशु को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो धारा 294 में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देता है, वितरण करता है, प्रदर्शित करता है या परिचालित करता है या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
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