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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 26/338 / 531

338लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 297स्रोत

(1) किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में, जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना उपस्थित हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा ।

(2) किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुदेश देता है तो मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसा अनुदेशित अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निदेशों के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क प्रस्तुत कर सकेगा ।

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